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नीमच, निप्र। ग्राम सावन में शासकीय भूमि सर्वे नंबर 592 रकबा 0.94 हेक्टेयर के संबंध में न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्क खंड नीमच के समक्ष शासन का पक्ष रखने की मांग को लेकर ग्राम सावन के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया कि ग्राम सावन की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट में इस यह मामला चल रहा है, लेकिन नोटिस के बाद भी नौकरशाहों ने शासन का कोई पक्ष नहीं रखा है। ग्राम सावन निवासी प्यारेलाल माली, सूरजमल माली, भेरूलाल जाटव, कचरूलाल माली, फकीरचंद पाटीदार,राजू माली, मुन्नालाल माली, कन्हैया दास बैरागी, मनीष जाटव,लखन माली,बालकिशन माली, प्रहलाद भट्ट आदि ने शुक्रवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया गया है कि ग्राम सावन स्थित सर्वे नंबर 592 की भूमि 0.94 हेक्टर शासकीय भूमि है। ग्राम सावन नक्शा विहीन गांव है जिसका गलत फायदा उठाकर कुछ प्रॉपर्टी दलाल शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा रोकने का प्रयास ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2023 में किया गया था। जिस पर पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा भारतीय विधान की धारा 145 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नीमच में पेश किया गया। जिसका निराकरण 15 मई 2024 को हो चुका है। उक्त भूमि एसडीम न्यायालय नीमच द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नीमच की निगरानी में सौंपी गई है। एसडीएम न्यायालय नीमच द्वारा पारित आदेश अनुसार वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है। जिस पक्ष द्वारा उक्त भूमि को फर्जी तरीके से निजी बता कर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, उसके द्वारा सिविल न्यायालय में वाद लगाया गया है। इस वाद में कलेक्टर नीमच को भी पार्टी बनाया गया है, किंतु कलेक्टर के अधिनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा कहा गया है कि वह फॉर्मल पार्टी बनाए जाने के कारण उपस्थित नहीं हुए हैं जबकि न्यायालय में वाद शासन की भूमि को लेकर है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में शासन का पक्ष रखा जाना आवश्यक है। वादी पक्ष कलेक्टर को पार्टी बनाए जाने के बावजूद विधिक सहायता इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वह शासन की भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहता है। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश महोदय कनिष्क खंड नीमच में प्रकरण क्रमांक RcsA 199/2023 फाइल नंबर 812 /2023 CNR No. Mp 44010036872023 है। इस प्रकरण में आगामी में पेशी नियत है। शासकीय जिला लोक अभियोजन द्वारा भी नायब तहसीलदार नीमच को इस संबंध में सूचना प्रेषित की गई है, लेकिन आज दिनांक तक उक्त न्यायालय में कलेक्टर की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण शासकीय भूमि के संबंध में उचित न्याय की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने का विशेष अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। ग्राम सावन की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने का प्रयास ग्रामीण जनों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य जनक है कि शासन की ओर से न्यायालय में अभी तक कोई भी दस्तावेज अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है न्यायालय में यदि शासन की ओर से पक्ष रखा जाता है तो शासन की भूमि अवैध कब्जे से सुरक्षित रह सकती है। ज्ञापन में मांग की गई है कि कलेक्टर स्वयं अथवा उनके अधिनस्थ अथवा प्रतिनिधि को उक्त न्यायालय में उपस्थित होकर शासन का पक्ष रखने हेतु नियत किया जाए। |
नीमच, निप्र। ग्राम सावन में शासकीय भूमि सर्वे नंबर 592 रकबा 0.94 हेक्टेयर के संबंध में न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्क खंड नीमच के समक्ष शासन का पक्ष रखने की मांग को लेकर ग्राम सावन के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया कि ग्राम सावन की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट में इस यह मामला चल रहा है, लेकिन नोटिस के बाद भी नौकरशाहों ने शासन का कोई पक्ष नहीं रखा है।
ग्राम सावन निवासी प्यारेलाल माली, सूरजमल माली, भेरूलाल जाटव, कचरूलाल माली, फकीरचंद पाटीदार,राजू माली, मुन्नालाल माली, कन्हैया दास बैरागी, मनीष जाटव,लखन माली,बालकिशन माली, प्रहलाद भट्ट आदि ने शुक्रवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया गया है कि ग्राम सावन स्थित सर्वे नंबर 592 की भूमि 0.94 हेक्टर शासकीय भूमि है। ग्राम सावन नक्शा विहीन गांव है जिसका गलत फायदा उठाकर कुछ प्रॉपर्टी दलाल शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा रोकने का प्रयास ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2023 में किया गया था। जिस पर पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा भारतीय विधान की धारा 145 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नीमच में पेश किया गया। जिसका निराकरण 15 मई 2024 को हो चुका है। उक्त भूमि एसडीम न्यायालय नीमच द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नीमच की निगरानी में सौंपी गई है। एसडीएम न्यायालय नीमच द्वारा पारित आदेश अनुसार वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है। जिस पक्ष द्वारा उक्त भूमि को फर्जी तरीके से निजी बता कर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, उसके द्वारा सिविल न्यायालय में वाद लगाया गया है। इस वाद में कलेक्टर नीमच को भी पार्टी बनाया गया है, किंतु कलेक्टर के अधिनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा कहा गया है कि वह फॉर्मल पार्टी बनाए जाने के कारण उपस्थित नहीं हुए हैं जबकि न्यायालय में वाद शासन की भूमि को लेकर है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में शासन का पक्ष रखा जाना आवश्यक है। वादी पक्ष कलेक्टर को पार्टी बनाए जाने के बावजूद विधिक सहायता इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वह शासन की भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहता है। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश महोदय कनिष्क खंड नीमच में प्रकरण क्रमांक RcsA 199/2023 फाइल नंबर 812 /2023 CNR No. Mp 44010036872023 है। इस प्रकरण में आगामी में पेशी नियत है। शासकीय जिला लोक अभियोजन द्वारा भी नायब तहसीलदार नीमच को इस संबंध में सूचना प्रेषित की गई है, लेकिन आज दिनांक तक उक्त न्यायालय में कलेक्टर की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण शासकीय भूमि के संबंध में उचित न्याय की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने का विशेष अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। ग्राम सावन की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने का प्रयास ग्रामीण जनों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य जनक है कि शासन की ओर से न्यायालय में अभी तक कोई भी दस्तावेज अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है न्यायालय में यदि शासन की ओर से पक्ष रखा जाता है तो शासन की भूमि अवैध कब्जे से सुरक्षित रह सकती है। ज्ञापन में मांग की गई है कि कलेक्टर स्वयं अथवा उनके अधिनस्थ अथवा प्रतिनिधि को उक्त न्यायालय में उपस्थित होकर शासन का पक्ष रखने हेतु नियत किया जाए।
NDA | INDIA | OTHERS |
293 | 234 | 16 |
NDA | INDIA | OTHERS |
265-305 | 200 -240 | 15-30 |