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नीमच। मनासा पुलिस ने खरबूजे के बीज के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में किन आरोपों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार 14 जून को को फरियादी राघवेन्द्र पिता ओंकारसिंह यादव नि० शंकरपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर ने रिपोर्ट किया कि राजु नाथ पिता कालुनाथ कालबेलिया नि० डलमु थाना गरोठ 3-4 साल से कंबल बेचने आता जाता रहा है में खरबुजे की खेती करता हु करीब 15-20 दिन पहले राजु मेरे गांव शंकरपुर आया व मुझे प्रलोभन दिया कि तुम्हारे यहा खरबुजे के बिज कम भाव है तथा हमारे उधर रामपुरा मण्डी में खरबुजा 40 हजार रु क्विंटल बिकता है तुम किसानो से उधार खरबुजे का बीज खरीद लो और हमारे क्षेत्र में रामपुरा मण्डी में बेंचकर मुनाफा आधा आधा कर लेंगे बाद में मेने मेरे क्षेत्र के किसानो से 131 क्विटल 05 किलो बीज 29 हजार रू क्विंटल के भाव से खरीदा था तथा मेरे गांव के दो किसान व राजु के साथ आयशर कं युपी 93 बीटी 5368 में कुल 199 बोरीयों में भरकर रवाना किया था जो दिनांक 08.06.24 व 09.06.2024 को अवकाश होने से राजु नाथ ने उसके परिचित बालुनाथ पिता मेहताबनाथ कालबेलिया, दीपक नाथ पिता कालुनाथ कालबेलिया व सज्जन नाथ पिता कालु नाथ कालबेलिया को मनासा बुलाया तथा खरबुजे की बोरीया उसके परिचित मनीष गायरी नि० रामपुरा को बुलाकर अरिहंत वेयर हाउस बर्डिया में उतार दिया तथा मनीष वापस रामपुरा चला गया हम सभी संजीवनी होटल में जाकर रूके तथा मुझे राजुनाथ तथा उसके साथीयों ने धोखे में रखकर बताया कि सोमवार को मण्डी खुलते ही तुम रामपुरा पीकअप में नमुने के लिये खरबुजे के बीज बैचकर आ जाओं तो मैं अपने साथीयो के साथ पीकअप में 16 क्विटल 05 किलो बीज बेचकर आया व होटल में गया तो राजु व उसके साथी नही मिले फिर में उनको ढूंढने वेयर हाउस गया तो वेयर हाउस से राजु, कालु व दिपक नाथ वेयर हाउस से 89 क्विंटल 75 किलो खरबुजा बीज लेकर चले गये तथा मेरे साथ धोखाधडी की । उक्त घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा तत्काल संज्ञान लिया जाकर एसडीओपी मनासा व थाना प्रभारी मनासा को तत्त्काल वेधानिक कार्यवाही करने एवं आरोपी की गिरफ्तारी निर्देशित करने पर फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मनासा आरोपीगणो के विरूध्द धारा 420,406,34 भादवि का पंजिबध्द किया गया तथा आरोपीयों की तलाश कर आरोपी बालुनाथ पिता मेहताब नाथ कालबेलिया उम्र 50 साल नि० बालोदा थाना गरोठ, सज्जन पिता कालु नाथ कालबेलिया उम्र 35 साल नि० डलमु थाना गरोठ जिला मंदसौर, दीपक परित कालुनाथ कालबेलिया उम्र 50 साल नि० नारीया बुजुर्ग थाना गरोठ जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया जाकर आरोपीयों के कब्जे से 06 लाख रूपये नगदी जप्त की गयी है। तथा प्रकरण में और आगेअनुसंधान जारी है। |
नीमच। मनासा पुलिस ने खरबूजे के बीज के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में किन आरोपों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार 14 जून को को फरियादी राघवेन्द्र पिता ओंकारसिंह यादव नि० शंकरपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर ने रिपोर्ट किया कि राजु नाथ पिता कालुनाथ कालबेलिया नि० डलमु थाना गरोठ 3-4 साल से कंबल बेचने आता जाता रहा है में खरबुजे की खेती करता हु करीब 15-20 दिन पहले राजु मेरे गांव शंकरपुर आया व मुझे प्रलोभन दिया कि तुम्हारे यहा खरबुजे के बिज कम भाव है तथा हमारे उधर रामपुरा मण्डी में खरबुजा 40 हजार रु क्विंटल बिकता है तुम किसानो से उधार खरबुजे का बीज खरीद लो और हमारे क्षेत्र में रामपुरा मण्डी में बेंचकर मुनाफा आधा आधा कर लेंगे बाद में मेने मेरे क्षेत्र के किसानो से 131 क्विटल 05 किलो बीज 29 हजार रू क्विंटल के भाव से खरीदा था तथा मेरे गांव के दो किसान व राजु के साथ आयशर कं युपी 93 बीटी 5368 में कुल 199 बोरीयों में भरकर रवाना किया था जो दिनांक 08.06.24 व 09.06.2024 को अवकाश होने से राजु नाथ ने उसके परिचित बालुनाथ पिता मेहताबनाथ कालबेलिया, दीपक नाथ पिता कालुनाथ कालबेलिया व सज्जन नाथ पिता कालु नाथ कालबेलिया को मनासा बुलाया तथा खरबुजे की बोरीया उसके परिचित मनीष गायरी नि० रामपुरा को बुलाकर अरिहंत वेयर हाउस बर्डिया में उतार दिया तथा मनीष वापस रामपुरा चला गया हम सभी संजीवनी होटल में जाकर रूके तथा मुझे राजुनाथ तथा उसके साथीयों ने धोखे में रखकर बताया कि सोमवार को मण्डी खुलते ही तुम रामपुरा पीकअप में नमुने के लिये खरबुजे के बीज बैचकर आ जाओं तो मैं अपने साथीयो के साथ पीकअप में 16 क्विटल 05 किलो बीज बेचकर आया व होटल में गया तो राजु व उसके साथी नही मिले फिर में उनको ढूंढने वेयर हाउस गया तो वेयर हाउस से राजु, कालु व दिपक नाथ वेयर हाउस से 89 क्विंटल 75 किलो खरबुजा बीज लेकर चले गये तथा मेरे साथ धोखाधडी की ।
उक्त घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा तत्काल संज्ञान लिया जाकर एसडीओपी मनासा व थाना प्रभारी मनासा को तत्त्काल वेधानिक कार्यवाही करने एवं आरोपी की गिरफ्तारी निर्देशित करने पर फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मनासा आरोपीगणो के विरूध्द धारा 420,406,34 भादवि का पंजिबध्द किया गया तथा आरोपीयों की तलाश कर आरोपी बालुनाथ पिता मेहताब नाथ कालबेलिया उम्र 50 साल नि० बालोदा थाना गरोठ, सज्जन पिता कालु नाथ कालबेलिया उम्र 35 साल नि० डलमु थाना गरोठ जिला मंदसौर, दीपक परित कालुनाथ कालबेलिया उम्र 50 साल नि० नारीया बुजुर्ग थाना गरोठ जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया जाकर आरोपीयों के कब्जे से 06 लाख रूपये नगदी जप्त की गयी है। तथा प्रकरण में और आगेअनुसंधान जारी है।
NDA | INDIA | OTHERS |
293 | 234 | 16 |
NDA | INDIA | OTHERS |
265-305 | 200 -240 | 15-30 |